घर में फ्रिज-एसी है, तो नहीं बनेगा राशन कार्ड
जमशेदपुर: एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (एसइसीसी) 2011 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें शामिल 2, 96, 481 परिवारों का बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन 15 अप्रैल तक चलेगा. सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जिले […]
जमशेदपुर: एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (एसइसीसी) 2011 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें शामिल 2, 96, 481 परिवारों का बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन 15 अप्रैल तक चलेगा. सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 2081 गांव/ वार्ड, 2,96, 481 परिवार के 13,37,427 लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ के दायरे में आयेंगे. इतने लोगों का नया राशन कार्ड बनेगा.
खाद्य सुरक्षा कानून के तय नियम के अनुसार वैसा परिवार जिसका कोई सदस्य नौकरी कर रहा हो, जिसका कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर दे रहा हो, जिसके किसी सदस्य के पास पांच एकड़ से ज्यादा सिंचिंत जमीन हो, परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, किसी उद्यम(इंडस्ट्री) के संचालक या मालिक हों, घर में एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन हो, पक्की दीवार छत समेत तीन कमरे का मकान हो और कृषि उपकरण ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर हो उनका खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड नहीं बनेगा.
सत्यापन के दौरान बीएलओ द्वारा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, परिवार के एक सदस्य का बैंक एकाउंट नंबर लिया जायेगा. सत्यापन के दौरान बीएलओ द्वारा छूटे हुए परिवार का नाम दर्ज किया जायेगा. सत्यापन का कार्य मतदान केंद्र को इकाई मान कर किया जा रहा है. इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग द्वारा गांव वार जनगणना की रिपोर्ट डाउन लोड किया गया है. प्रखंड/ निकाय वार पैकेट बना कर बीडीओ को भेजा जा रहा है. बीडीओ द्वारा बीएलओ को सत्यापन हेतु गांव वार रिपोर्ट दी जायेगी और बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन के बाद डिजिटाइजेशन किया जायेगा. सत्यापन के लिए सरकार द्वारा 15 जुलाई तक का समय निर्धारित की गयी है.