टाटा स्टील को दूसरी बार भेजा गया नोटिस

सबलीज प्रकरण : बुधवार तक मांगा गया जवाब संवाददाता, जमशेदपुर सबलीज प्रकरण में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7 डी का उल्लंघन मामले में टाटा स्टील को फिर नोटिस जारी कर बुधवार (आठ अप्रैल) तक जवाब देने को कहा गया है. पूर्व में भी जिला प्रशासन की ओर से टाटा स्टील को नोटिस देकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2015 11:04 PM

सबलीज प्रकरण : बुधवार तक मांगा गया जवाब संवाददाता, जमशेदपुर सबलीज प्रकरण में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7 डी का उल्लंघन मामले में टाटा स्टील को फिर नोटिस जारी कर बुधवार (आठ अप्रैल) तक जवाब देने को कहा गया है. पूर्व में भी जिला प्रशासन की ओर से टाटा स्टील को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था. जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को पुन: टाटा स्टील को नोटिस जारी कर बुधवार तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है. 20 अगस्त 2005 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सबलीज मामले में टाटा स्टील ने जिस उद्देश्य की अनुशंसा की, वह बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7 डी और लीज की कंडिका 6 में नहीं है. इसके विपरीत टाटा स्टील की ओर से सबलीज दिये गये, जबकि लीज में स्पष्ट था कि सबलीज नागरिक सुविधा, चिकित्सा, शिक्षा और अपने मजदूरों के आवास बनाने के लिए लीज दिये जा सकते हैं. इसके बावजूद सबलीज व्यावसायिक उद्देश्य से जारी कर लीज का उल्लंघन किया गया. इस संबंध में टाटा स्टील को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था.

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