मुखिया का हस्ताक्षर होगा अनिवार्यजमशेदपुर. पारा शिक्षकों की माहवार विवरणी में मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा. अब पारा शिक्षकों को अध्यक्ष व सचिव के साथ-साथ विवरणी में मुखिया का भी हस्ताक्षर कराना होगा. मुखिया के हस्ताक्षर की प्रति जमा कराये बगैर पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा. इसको लेकर सात अप्रैल को जैक सभागार रांची में बैठक बुलायी गयी थी. इसमें सचिव मानव संसाधन विभाग ने निर्देश दिया कि सभी पारा शिक्षकों को माहवार अनुपस्थिति विवरणी में उक्त विद्यालय में स्थानीय मुखिया का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है. इस बाबत सभी संकुल साधन सेवी, पारा शिक्षक-शिक्षकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव, जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत पंचायत के मुखिया को जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है.
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Prabhat Khabar Digital Desk
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