गांजा बरामद करनेवाले होंगे पुरस्कृत: अख्तर

जमशेदुपर: व्यापारिक उद्देश्य से गांजा का धंधा करने वाले व्यक्ति का घर से लेकर बैंक -बैलेंस तक पुलिस सील कर सकती है. ऐसा एनडीपीएस एक्ट के तहत किया जा सकता है. उक्त बातें रांची नारकोटिव कंट्रोल ब्यूरो के पदाधिकारी एसपी अख्तर ने कही. वे टीएमडीसी सभागार में एनडीपीएस एक्ट पर पुलिस के लिए आयोजित कार्यशाला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2013 8:11 AM

जमशेदुपर: व्यापारिक उद्देश्य से गांजा का धंधा करने वाले व्यक्ति का घर से लेकर बैंक -बैलेंस तक पुलिस सील कर सकती है. ऐसा एनडीपीएस एक्ट के तहत किया जा सकता है. उक्त बातें रांची नारकोटिव कंट्रोल ब्यूरो के पदाधिकारी एसपी अख्तर ने कही. वे टीएमडीसी सभागार में एनडीपीएस एक्ट पर पुलिस के लिए आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गांजा की कुछ पुड़िया के साथ पकड़ाता है, वहीं कोई 50 से 200 किलो गांजा के साथ पकड़ाता है, तो दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई अलग-अलग होगी.

कार्यशाला को आरके सिन्हा तथा मनीष मोदी ने संबोधित किया. उद्घाटन एसएसपी रिचर्ड लकड़ा ने किया. कार्यशाला में डीएसपी कन्हैया उपाध्याय, केएन चौधरी, जसिंता केरकेट्टा, राज किशोर प्रसाद, बीरेंद्र यादव समेत सभी थाना प्रभारी मौजूद थे.

Next Article

Exit mobile version