आभूषण पर एक, भोजन पर 14 % वैट

धर्मशाला, सामुदायिक भवन व सामाजिक संस्थान लग्जरी टैक्स से बाहर जमशेदपुर : राज्य सरकार के बजट में घोषित विभिन्न सामानों पर वैट दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 10 अप्रैल 2015 से वैट के नये रेट को लागू कर दिया गया है. अब सोना-चांदी व अन्य आभूषणों पर एक फीसदी और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2015 8:27 AM
धर्मशाला, सामुदायिक भवन व सामाजिक संस्थान लग्जरी टैक्स से बाहर
जमशेदपुर : राज्य सरकार के बजट में घोषित विभिन्न सामानों पर वैट दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 10 अप्रैल 2015 से वैट के नये रेट को लागू कर दिया गया है. अब सोना-चांदी व अन्य आभूषणों पर एक फीसदी और खाने के आइटम, होटल व रेस्टोरेंट पर 14 फीसदी वैट लगेगा.
पहले होटल और रेस्टोरेंट पर 12.5 फीसदी वैट लगता था. दूसरी ओर लग्जरी टैक्स के दायरे में आने वाले धर्मशाला, धार्मिक संस्थानों के मैरेज हॉल या सामुदायिक या सामाजिक भवनों को टैक्स से बाहर कर दिया गया है. 10 अप्रैल से पूर्व के टैक्स पर किसी तरह की राहत नहीं दी गयी है.
पहले धर्मशाला, धार्मिक संस्थानों के मैरेज हॉल, सामुदायिक या सामाजिक भवनों को 14 फीसदी लग्जरी टैक्स देना पड़ता था. इसे लेकर कई सामाजिक संस्थान और धर्मशालाओं के संचालकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से टैक्स से बाहर करने की मांग की थी. वहीं, छोटे और मझोले स्टील उद्योगों के आयरन ओर की खरीद पर वैट 5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिया गया है.
नये आदेश लागू किया गया : संयुक्त आयुक्त. सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने बताया कि नये आदेश को लागू कर दिया गया है. इसके लिए गजट प्रकाशन व अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है.

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