नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में बरी (घाटशिला के लिए

संवाददाता,जमशेदपुर एडीजे-वन की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में आरोपी भोला महतो उर्फ महेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. छात्रा की मां गीता देवी ने चाकुलिया थाना में इस संदर्भ में मामला दर्ज कराया था. इसमें आठ लोगों ने गवाही दी थी. बताया जाता है कि छात्रा एनडी रुंगटा वाटिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 23, 2015 6:05 PM

संवाददाता,जमशेदपुर एडीजे-वन की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में आरोपी भोला महतो उर्फ महेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. छात्रा की मां गीता देवी ने चाकुलिया थाना में इस संदर्भ में मामला दर्ज कराया था. इसमें आठ लोगों ने गवाही दी थी. बताया जाता है कि छात्रा एनडी रुंगटा वाटिका विद्यालय के छात्रावास में रहती थी. 8 जुलाई 2012 को भोला उसे घुमाने के नाम पर परसुडीह लाया था तथा उसे एक कमरे में लाकर बंद कर दिया था. किसी तरह से वह कमरे से बाहर निकल कर अपने घर करनडीह पहुंची, जहां उसने अपनी मां को घटना के बारे जानकारी दी थी.

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