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स्थानीयता नीति असंवैधानिक : फागु

जमशेदपुर: राज्य में सीएनटी एक्ट-1908, एसपीटी एक्ट-1949, अनुच्छेद 244(1) एवं अनुच्छेद 19(5) व (6) अनुसूचित क्षेत्र में लागू है. इसलिए यहां स्थानीयता नीति असंवैधानिक है. उक्त बातें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष फागु सोरेन ने कही. वे रविवार को टीसीसी सोनारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. श्री सोरेन ने कहा […]

जमशेदपुर: राज्य में सीएनटी एक्ट-1908, एसपीटी एक्ट-1949, अनुच्छेद 244(1) एवं अनुच्छेद 19(5) व (6) अनुसूचित क्षेत्र में लागू है. इसलिए यहां स्थानीयता नीति असंवैधानिक है. उक्त बातें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष फागु सोरेन ने कही. वे रविवार को टीसीसी सोनारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास को स्पष्ट करना चाहिए कि किस कानून व संविधान के तहत स्थानीयता की बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर स्थानीयता नीति लागू की गयी तो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी. विजय कुजूर ने कहा कि अपने हक के लिए महासभा किसी भी हद तक जा सकती है. कृष्णा हांसदा ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की मंशा पूरी नहीं होने दी जायेगी.

केंद्रीय कमेटी का विस्तार किया: टीसीसी सोनारी में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा राष्ट्रीय कमेटी की अर्ध वार्षिक बैठक में कमेटी का विस्तार किया गया. जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष-दामु मुंडा, उपाध्यक्ष-सदेयुस लकड़ा, बीएल परमार, एसके नेताम, मुक्ति प्रसाद तिर्की, संगठन सचिव-नारायण मरकम, संतोष मरकम एवं कार्यकारिणी सदस्य-मुकेश हेंब्रम को बनाया गया है.ये थे मौजूद : फागु सोरेन, विजय कुजूर, कृष्णा हांसदा, जोन्हास खालको, दामु मुंडा, मार्शल देवगम, हरमोहन टुडू, नारायण मरकम, नायके हेंब्रम, मुकेश हेंब्रम, चुनाराम बास्के, वीरेंद्र सामद, अनिल लागुरी, प्रकाश जमुदा, प्रकाश जमुदा, रवि पाड़ेया, नारायण मार्डी समेत अन्य.
प्रस्ताव पारित
स्थानीय नीति व भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जायेगा
218 कोयला खदानों के आवंटन का विरोध किया जायेगा
2024 में होने वाले ओलिंपिक खेल का विरोध किया जायेगा
अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून के तहत चुनाव कराने का विरोध होगा

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