संवाददाता, जमशेदपुर केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 4 मई को आहूत झारखंड बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा- निदेश जारी किये है. एसडीओ के आदेश जारी आदेश में राजनीतिक दलों को आठ आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन बंद के दौरान करने को कहा गया है. आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन नहीं किये जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है. बंद के दौरान इन आठ बिंदुओं का अनुपालन करने को कहा गया है. – किसी प्रतिष्ठान को जबरन बंद कराने पर संविधान की धारा 19 (1)(जी)का उल्लंघन – यातायात बाधित करना, किसी व्यक्ति का जबरन आवागमन रोकना संविधान की धार 19 (1)(डी)का उल्लंघन – सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त किये जाने पर आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली एवं कार्रवाई – आयोजन के दौरान अस्त्र- शस्त्र लेकर चलने पर रोक – यातायात बाधित नहीं करेंगे, सरकारी कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय के कर्मियों को जबरन नहीं रोकेंगे. – विधि व्यवस्था बिगड़ने का कोई कार्य आयोजक नहीं करेंगे. -सरकारी कार्य में किसी तरह का कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे. – ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक वर्जित, 65 डीबी से अधिक आवाज नहीं हो.
Advertisement
जबरन बंद कराने पर प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी असंपादित
संवाददाता, जमशेदपुर केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 4 मई को आहूत झारखंड बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा- निदेश जारी किये है. एसडीओ के आदेश जारी आदेश में राजनीतिक दलों को आठ आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन बंद के दौरान करने को कहा गया है. आवश्यक दिशा- निर्देश का […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement