अधिकार उपायुक्त का, आदेश दिया सीओ ने

-उपायुक्त को दी गयी जानकारीजमशेदपुर. अंचल कार्यालय की एक गड़बड़ी सामने आयी है. अंचलाधिकारी ने जिला अवर निबंधक को पत्र लिख कर बागबेड़ा क्षेत्र की 240 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री मुफ्त में करने का आदेश दिया है, जबकि इस तरह का आदेश देने का अधिकार उपायुक्त को है. संबंधित पत्र की जानकारी उपायुक्त को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2015 2:04 AM

-उपायुक्त को दी गयी जानकारीजमशेदपुर. अंचल कार्यालय की एक गड़बड़ी सामने आयी है. अंचलाधिकारी ने जिला अवर निबंधक को पत्र लिख कर बागबेड़ा क्षेत्र की 240 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री मुफ्त में करने का आदेश दिया है, जबकि इस तरह का आदेश देने का अधिकार उपायुक्त को है. संबंधित पत्र की जानकारी उपायुक्त को दी गयी है. इसको लेकर अंचलाधिकारी से कारण पूछा गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह का पत्र लिखा गया है, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है.क्या है मामला अंचलाधिकारी ने अपने पत्रांक 728 के माध्यम से जिला अवर निबंधक अशोक कुमार सिन्हा को आदेश दिया है कि 240 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री मुफ्त में कर दी जाये. पत्र के मुताबिक बागबेड़ा के थाना नंबर 1168, खाता नंबर 27, प्लॉट नंबर 10 के रकवा 40 गुणा 60 की भूमि का निबंधन सरकारी भवन निर्माण के लिए किया जा रहा है. इस जमीन को कामाख्या तिवारी ने सामुदायिक भवन के लिए दान स्वरूप दिया है. लिहाजा, इसकी नि:शुल्क रजिस्ट्री कर दी जाये.

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