‘रजिस्ट्री करने में टीडीएस फैक्टर नहीं ’

जमशेदपुर: आयकर विभाग के आय पर कर कटौती (टीडीएस) के नये फरमान को लेकर रजिस्ट्री विभाग ने तल्ख रवैया अपना लिया है. इसको लेकर विभाग की ओर से कानूनी राय ली जा रही है कि इस परिस्थितियों में क्या करें. आयकर विभाग के नये प्रावधानों के मुताबिक, 50 लाख या उससे ऊपर की रजिस्ट्री पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2013 9:58 AM

जमशेदपुर: आयकर विभाग के आय पर कर कटौती (टीडीएस) के नये फरमान को लेकर रजिस्ट्री विभाग ने तल्ख रवैया अपना लिया है. इसको लेकर विभाग की ओर से कानूनी राय ली जा रही है कि इस परिस्थितियों में क्या करें.

आयकर विभाग के नये प्रावधानों के मुताबिक, 50 लाख या उससे ऊपर की रजिस्ट्री पर हर हाल में एक फीसदी टीडीएस जमा होना है. रजिस्ट्री विभाग को कहा गया है कि जब तक टीडीएस जमा नहीं हो, तब तक रजिस्ट्री नहीं करें और अगर बिना टीडीएस के रजिस्ट्री जमा किया जाता है तो रजिस्ट्री विभाग से हर्जाना वसूला जायेगा.

रजिस्ट्री विभाग के समक्ष मजबूरी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी रजिस्ट्री को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता है जब तक कोई कानूनी बाध्यता न हो. आयकर विभाग के नये एक्ट को मानने का रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई जिक्र नहीं है और बिना ठोस कारण के रजिस्ट्री को वे लोग रोक नहीं सकते है. ऐसे में कानूनी राय लेना अनिवार्य हो चुका है.

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