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प्रोन्नति नहीं, तो सीधी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती

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-प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माहवरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य भर में प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह आरंभ हो रही है. मध्य विद्यालयों में (छठी से आठवीं कक्षा) 50 प्रतिशत रिक्त पद प्रोन्नति से और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं. इस पर प्रारंभिक […]

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-प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माहवरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य भर में प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह आरंभ हो रही है. मध्य विद्यालयों में (छठी से आठवीं कक्षा) 50 प्रतिशत रिक्त पद प्रोन्नति से और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं. इस पर प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों ने आपत्ति जतायी है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मध्य विद्यालयों में यथासंभव प्रोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की मांग की है. मांग नहीं मानी गयी, तो संघ न्यायालय की शरण लेगा.क्या है मामलासंघ का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षकों को 1985 के बाद से प्रोन्नति नहीं दी गयी है. वर्ष 2004 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. उससे पहले नियुक्त जिले में 2000 शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें अब तक कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है. मध्य विद्यालयों में बीए व बीएससी ट्रेंड शिक्षकों के पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं. इस वजह से संघ ने मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति पर आपत्ति जतायी है.कोट ‘पहले बैकलॉग प्रोन्नति को क्लीयर किया जाये, तभी शिक्षकों की नियुक्ति की जाये. अन्यथा, संघ नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देगा.सुनील ठाकुर, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ

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