आइओ का वेतन रोकने का कोर्ट का आदेश

संवाददाता,जमशेदपुर एडीजे वन की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता एएसआइ कमलेश कुमार सिंहका वेतन रोकने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में एसएसपी को लिखित रूप से जानकारी दी गयी है. बताया जाता है कि गोविंदपुर की सीमा धीवर की शादी धालभूमगढ़ कनास गांव के कार्तिक धीवर के साथ हुई थी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2015 10:05 PM

संवाददाता,जमशेदपुर एडीजे वन की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता एएसआइ कमलेश कुमार सिंहका वेतन रोकने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में एसएसपी को लिखित रूप से जानकारी दी गयी है. बताया जाता है कि गोविंदपुर की सीमा धीवर की शादी धालभूमगढ़ कनास गांव के कार्तिक धीवर के साथ हुई थी. शादी के बाद ही सीमा को दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था. 17 अक्तूबर 2012 को सीमा को दहेज के लिए जहर देकर मार दिया गया था. जिसके बाद सीमा के रिश्तेदार संदीप धीवर ने उसके पति पर हत्या का केस घाटशिला थाना में दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट में कुछ लोगों की गवाही करायी गयी थी. लेकिन अनुसंधान कर्ता की गवाही कोर्ट में नहीं हो पा रही है. कोर्ट द्वारा तिथि देने के बाद भी अनुसंधानकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था. जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने अनुसंधान कर्ता के खिलाफ आदेश जारी किया है.

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