ससुरालवालों पर महिला के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती: अदालत
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि ससुरालवालों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक महिला के किसी भी प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और सभी प्रकार की जिम्मेदारी उसके पति की होनी चाहिए. अदालत ने ये टिप्पणियां एक घरेलू हिंसा मामले में एक महिला के ससुर द्वारा एक […]
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि ससुरालवालों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक महिला के किसी भी प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और सभी प्रकार की जिम्मेदारी उसके पति की होनी चाहिए. अदालत ने ये टिप्पणियां एक घरेलू हिंसा मामले में एक महिला के ससुर द्वारा एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर की. निचली अदालत ने अपने आदेश में ससुर को महिला के परिसर के बिजली के बकाये चुकाने और बिजली का बिल भरने रहने के लिए कहा था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि महिला के ससुरालवालों पर महिला के प्रति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती. इस प्रकार के सभी प्रत्यक्ष दायित्व की जिम्मेदारी उसके पति और पति की संपत्ति पर है. अदालत ने महिला के परिसर के बिजली के सभी बिलांे के भुगतान के निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि कानूनी स्थिति ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार्य नहीं है.