17.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिल्डरों पर सेल्स टैक्स लगाना सही : हाइकोर्ट

जमशेदपुर: राज्य में बिल्डरों पर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ दायर याचिका झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं कोर्ट ने बिल्डरों से सेल्स टैक्स वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने बिल्डरों के सामान और सभी तरह की खरीददारी या बिक्री पर सेल्स टैक्स लगा दिया है. इसके खिलाफ विजया होम्स […]

जमशेदपुर: राज्य में बिल्डरों पर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ दायर याचिका झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं कोर्ट ने बिल्डरों से सेल्स टैक्स वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने बिल्डरों के सामान और सभी तरह की खरीददारी या बिक्री पर सेल्स टैक्स लगा दिया है. इसके खिलाफ विजया होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने झारखंड हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसपर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अदालत ने केस खारिज कर दिया. कोर्ट में सिर्फ पांच मिनट में इस केस का निबटारा कर दिया गया.
ऐसे में अब सेल्स टैक्स विभाग बिल्डरों पर नकेल कसेगा. गौरतलब हो कि सभी सर्किल से सेल्स टैक्स वसूली सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. इसके आलोक में कई बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं विजया होम्स कोर्ट में चली गयी थी. सेल्स टैक्स विभाग भी इस केस के फैसले का इंतजार कर रहा था. अब विभाग नये सिरे से कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.
अप्रैल 2014 से देना होगा टैक्स
सेल्स टैक्स विभाग के प्रावधान के तहत बिल्डरों को अप्रैल 2014 से टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके तहत निर्माण मैटेरियल पर टैक्स भुगतान करना होगा या बिल्डर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पूरे प्रोजेक्ट का एक फीसदी टैक्स दे. सेल्स टैक्स की अधिसूचना में इस नये प्रावधान को एसओ 49 और एसओ 50 कहा जाता है.
बिल्डरों को देना होगा टैक्स : संयुक्त आयुक्त
सेल्स टैक्स विभाग के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने बताया कि बिल्डरों को हर हाल में टैक्स का भुगतान करना होगा. हाइकोर्ट ने विभाग की कार्रवाई पर मुहर लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद अब कार्रवाई में तेजी आयेगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel