छोटागोविंदपुर : मनोज हत्याकांड में गौरव दोषी करार
– मारपीट में गौरव के पिता भी दोषी – मामले में 10 लोगों की हुई गवाही – दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया – 30 जून को होगी सजा पर सुनवाई संवाददाता, जमशेदपुर छोटागोविंदपुर के मनोज कुमार सिंह हत्याकांड में गौरव सिंह और मारपीट मामले में उसके पिता आरपी सिंह को एडीजे-2 की अदालत […]
– मारपीट में गौरव के पिता भी दोषी – मामले में 10 लोगों की हुई गवाही – दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया – 30 जून को होगी सजा पर सुनवाई संवाददाता, जमशेदपुर छोटागोविंदपुर के मनोज कुमार सिंह हत्याकांड में गौरव सिंह और मारपीट मामले में उसके पिता आरपी सिंह को एडीजे-2 की अदालत ने दोषी करार दिया. वहीं केस के अन्य आरोपी कृष्णा प्रसाद सिंह व देवेंद्र प्रसाद सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया. 30 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. इस मामले में एपीपी के तौर पर एसके शुक्ला ने कोर्ट में बहस किया. मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई. इस संबंध में शशिकांत सिंह ने टेल्को थाना में उक्त चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बताया जाता था कि शशिकांत सिंह और मनोज कुमार सिंह 3 सितंबर 2009 को बाइक से मनोज के टेल्को क्वार्टर में सीडी लाने जा रहे थे. छोटा गोविंदपुर डिस्पेंसरी के पास अभियुक्तों ने बाइक को कैंची मार कर रोका था. इसका कारण पूछने पर आरोपियों ने गाली देना शुरू कर दिया था. इसका विरोध करने पर सभी आरोपी लोहे का तेज धार हथियार, लाठी-डंडा, बेस बॉल, हॉकी से एक साथ मारना शुरू कर दिया. इसमें मनोज कुमार सिंह के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया. वहीं शशिकांत के सिर और बदन पर गंभीर चोट आयी थी. दोनों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भरती कराया गया था. यहां से मनोज कुमार सिंह को टीएमएच रेफर कर दिया गया था. यहां इलाज के दौरान 11 सितंबर 2009 को मनोज कुमार सिंह की मौत हो गयी थी.