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मनोज हत्याकांड में गौरव को उम्रकैद

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जमशेदपुर: छोटागोविंदपुर के मनोज कुमार सिंह हत्याकांड में गौरव सिंह और मारपीट मामले में उसके पिता आरपी सिंह को एडीजे-2 की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनायी. गौरव सिंह को आजीवन कैद व 20 हजार रुपया जुर्माना और आरपी सिंह को छह माह कैद की सजा सुनायी है. वहीं इस केस के अन्य आरोपी कृष्णा […]

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जमशेदपुर: छोटागोविंदपुर के मनोज कुमार सिंह हत्याकांड में गौरव सिंह और मारपीट मामले में उसके पिता आरपी सिंह को एडीजे-2 की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनायी. गौरव सिंह को आजीवन कैद व 20 हजार रुपया जुर्माना और आरपी सिंह को छह माह कैद की सजा सुनायी है.

वहीं इस केस के अन्य आरोपी कृष्णा प्रसाद सिंह व देवेंद्र प्रसाद सिंह को कोर्ट ने 25 जून को बरी कर दिया. मामले में कुल 10 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी. इस संबंध में शशिकांत सिंह ने टेल्को थाना में उक्त चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि शशिकांत सिंह और मनोज कुमार सिंह 3 सितंबर 2009 को बाइक से मनोज के टेल्को क्वार्टर में सीडी लाने जा रहे थे. छोटा गोविंदपुर डिस्पेंसरी के पास अभियुक्तों ने बाइक को रोका. इसका कारण पूछने पर आरोपियों ने गाली देना शुरू कर दिया था. इसका विरोध करने पर सभी आरोपी लोहे का तेज धार हथियार, लाठी-डंडा, बेस बॉल, हॉकी से एक साथ मारना शुरू कर दिया. इसमें मनोज कुमार सिंह के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह मौके पर बेहोश हो गया. वहीं शशिकांत के सिर और बदन पर गंभीर चोट आयी थी. दोनों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भरती कराया गया था. यहां से मनोज कुमार सिंह को टीएमएच रेफर कर दिया गया था. जहां इलाज के दौरान 11 सितंबर 2009 को मनोज कुमार सिंह की मौत हो गयी थी.

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