अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब व क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश

– सभी संस्थाओं को पत्र लिखकर दी गयी जानकारी- क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत होगी कार्रवाई जमशेदपुर. जिले में चल रहे सभी निजी व सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक व पैथोलॉजी लैब को सिविल सर्जन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है. निजी दवा दुकानों में बैठने वाले डॉक्टर को भी रजिस्ट्रेशन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2015 10:06 PM

– सभी संस्थाओं को पत्र लिखकर दी गयी जानकारी- क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत होगी कार्रवाई जमशेदपुर. जिले में चल रहे सभी निजी व सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक व पैथोलॉजी लैब को सिविल सर्जन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है. निजी दवा दुकानों में बैठने वाले डॉक्टर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले संस्था पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा. सिविल सर्जन डॉक्टर एस के झा ने बताया कि क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करना है. इस संबंध में जिले के सभी संस्था को पत्र भेजकर जल्द से जल्द पंजीकरण कराने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि संस्था रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि यह एक्ट 2010 से लागू किया गया था. इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होने के कारण जहां-तहां अस्पताल, नर्सिंग होम पैथोलॉजी लैब खोलकर इलाज व जांच किया जा रहा है. जिले में एक्ट लागू होने से मरीजों को सही जांच रिपोर्ट के साथ सही इलाज हो सकेगा.