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116 जिप प्रत्याशी तीन साल तक नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

जमशेदपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने 2010 के पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले 116 लोगों के अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. यह कार्रवाई चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर की गयी है. अयोग्य करार दिये गये लोगों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी […]

जमशेदपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने 2010 के पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले 116 लोगों के अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. यह कार्रवाई चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर की गयी है. अयोग्य करार दिये गये लोगों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी गयी है. इसका जिला गजट प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है.

आयोग के पास जिला पंचायती राज विभाग से जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले 156 लोगों की सूची भेजी गयी थी, जिसमें से 40 लोगों का खर्च का ब्योरा पाया गया और स्वीकृति दी गयी. 372 पंचायत समिति प्रत्याशियों को हुआ था नोटिस: 2010 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले 372 प्रत्याशियों को आयोग ने नोटिस जारी कर अंतिम मौका दिया था.

दिसंबर 2014 में जिला पंचायती राज विभाग को सभी प्रत्याशियों को विशेष दूत भेज कर सभी प्रत्याशियों से नोटिस की तामिला करने का निर्देश दिया था. 372 में से जिन पंचायत समिति सदस्य ने खर्च का ब्योरा नहीं दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. साथ ही खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले मुखिया, वार्ड मेंबर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की कार्रवाई की जायेगी. कोटिवार आरक्षण का गजट 15 के बाद: पंचायत चुनाव में कोटिवार आरक्षण का जिला गजट 15 जुलाई के बाद प्रकाशित होगा. शनिवार को सभी बीडीओ को अपवजर्न (वैसी सीट जहां सुरक्षित की आबादी नहीं है, लेकिन सीट सुरक्षित है, ऐसे सीट को सामान्य करने के लिए ग्राम सभा) के लिए ग्राम सभा कर 15 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था. अपवजर्न की रिपोर्ट आने के बाद जिला गजट प्रकाशित किया जायेगा.

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