एक्सएलआरआइ का गेट खोलने का मामला हाइकोर्ट में

– सूचना आयोग ने मेन गेट हटाने का दिया था निर्देश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरएक्सएलआरआइ का गेट खोल कर ड्रॉप गेट बनाने का मामला एक बार फिर फंस गया है. एक्सएलआरआइ के बीचो-बीच जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के बीच से रास्ता खोलने का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर एक्सएलआरआइ के पक्ष में एक याचिका दायर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2015 12:08 AM

– सूचना आयोग ने मेन गेट हटाने का दिया था निर्देश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरएक्सएलआरआइ का गेट खोल कर ड्रॉप गेट बनाने का मामला एक बार फिर फंस गया है. एक्सएलआरआइ के बीचो-बीच जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के बीच से रास्ता खोलने का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर एक्सएलआरआइ के पक्ष में एक याचिका दायर की गयी है. इसको आधार बनाकर रास्ता खोलने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गयी है. गौरतलब हो कि 15 अप्रैल को सूचना आयोग ने एक्सएलआरआइ से को-ऑपरेटिव कॉलेज की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर बनाया गया मेन गेट हटाने का निर्देश दिया था. गेट हटाकर वहां ड्रॉप गेट लगाने को कहा गया था. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता जवाहरलाल शर्मा हाजिर नहीं हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से टाटा लीज के पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी मनोज कुमार पेश हुए. इस दौरान बताया गया कि जिला प्रशासन से दोनों ओर ड्रॉप गेट लगाने की इजाजत ली गयी थी. उसके बदले स्थायी गेट लगा दिया गया. सूचना आयुक्त ने सुनवाई करते हुए कहा कि जन सूचना पदाधिकारी ने सूचना आयोग को पूर्व में गलत सूचना दी थी. आयोग को दिगभ्रमित करने की कोशिश की गयी है. वहां से स्थायी गेट हटाकर ड्रॉप गेट बनाया जाये और सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जाये. यह कहा गया है कि शिकायत पर सक्षम पदाधिकारी क्या कर रहे थे. इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इस आदेश का तामिला कराकर 19 जून को होने वाली सुनवाई के दौरान पूरी रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया था. सीओ ने यह बताया गया कि मामला हाइकोर्ट में है, इस कारण कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है.

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