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मुखिया और पंचायत सेवक पर होगा सर्टिफिकेट केस

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मुखिया अौर पंचायत सेवक पर होगा सर्टिफिकेट केससरकारी राशि वसूली के लिए की जायेगी कार्रवाई (फ्लैग)-मुखिया को वापस करने थे 1 लाख 81 हजार 264 रुपये, किया 1 लाख 20 हजार रुपये-पंचायत सेवक को वापस करने थे 1 लाख 81 हजार, 264 रुपये, किया 20 हजारपोटका के डोकारसाई का मनरेगा घोटालावरीय संवाददाता, जमशेदपुर पोटका के […]

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मुखिया अौर पंचायत सेवक पर होगा सर्टिफिकेट केससरकारी राशि वसूली के लिए की जायेगी कार्रवाई (फ्लैग)-मुखिया को वापस करने थे 1 लाख 81 हजार 264 रुपये, किया 1 लाख 20 हजार रुपये-पंचायत सेवक को वापस करने थे 1 लाख 81 हजार, 264 रुपये, किया 20 हजारपोटका के डोकारसाई का मनरेगा घोटालावरीय संवाददाता, जमशेदपुर पोटका के कालिकापुर पंचायत के मुखिया होपना महाली अौर पंचायत सेवक(सेवानिवृत्त) आनंद सरदार के खिलाफ एफआइआर के बाद सर्टिफिकेट केस भी दायर होगा. उप विकास आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि मुखिया अौर पंचायत सेवक से सरकारी राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया जायेगा. यह केस सोमवार को पोटका के बीडीअो मृत्युंजय कुमार द्वारा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जायेगा. डीडीसी ने बताया कि पोटका के डोकारसाई में मनरेगा की पंचायत स्तर की तीन योजना ( 3, 4, एवं 5/11-12) में अनियमितता की बात सामने आयी थी जिसकी ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव द्वारा जांच की गयी थी. जांच के बाद जिला प्रशासन को अलग-अलग बिंदुअों पर कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार स्तर से प्राप्त हुआ था. जिला प्रशासन द्वारा मुखिया होपना महाली, पंचायत सेवक आनंद सरदार, रोजगार सेवक राकेश गुप्ता, बीपीअो माला कुमारी अौर कनीय अभियंता वीरेंद्र सिंह को सरकारी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया. रोजगार सेवक, कनीय अभियंता अौर बीपीअो माला कुमारी ने 2 लाख 6 हजार प्रति के हिसाब से सरकारी राशि सूद समेत वापस किया. मुखिया एवं पंचायत सेवक को 1 लाख 81 हजार 264 रुपये प्रति वापस करना था जिसमें से मुखिया ने 1 लाख 20 हजार रुपये वापस किया अौर 61, 264 रुपये वापस नहीं किया, जबकि पंचायत सचिव ने 20 हजार वापस किया अौर 1, 61, 264 रुपये वापस नहीं किया. इसके बाद बीडीअो के बयान पर दोनों के खिलाफ पोटका थाना में एफआइआर दर्ज कराया गया है. सरकार के निर्देशानुसार सरकारी राशि वसूलने के लिए दोनों पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जायेगा. साथ ही मनरेगा एक्ट की धारा 25 के तहत बीपीअो माला कुमारी अौर रोजगार सेवक राकेश गुप्ता पर 1-1 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है. सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन बीडीअो पायल राज, तत्कालीन बीडीअो संजय सांडिल अौर कनीय अभियंता वीरेंद्र सिंह के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई की जा रही है जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गयी है. मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे: डीडीसीडीडीसी ने कहा कि जिले में जो भी मनरेगा की योजनायें चल रही हैं उनमें अनियमितता अौर गलत विपत्र बनाकर एफटीअो बनाये जाने पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा. अच्छे काम करने वाले होंगे पुरस्कृतडीडीसी ने बताया कि जो बीडीअो, बीपीअो, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक समेत मनरेगा कर्मी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जायेगा. अधिक से अधिक मानव दिवस सृजन करने, योजना पूर्ण करने अौर श्रम बजट के अनुरूप राशि खर्च करने के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिले निर्देश के अंतर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार अौर मनरेगा की योजनाअों के अनुपालन का बेहतर कार्य (गुड वर्क इंप्लीमेंटेशन अॉफ मनरेगा) पुरस्कार दिया जायेगा.

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