राज्य के श्रम कानून में होगा बदलाव : श्रम मंत्री

राज्य के श्रम कानून में होगा बदलाव : श्रम मंत्री- शहर पहुंचे श्रम मंत्री एक कार्यकम में भाग लेने के बाद लौटे ( हैरी-12)- कंपनी व श्रमिक हित में होगा नया कानून वरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य के श्रम कानून में बदलाव जरूरी है. अंग्रेजों के जमाने का कानून है, जो अप्रासंगिक हो चुका है. उक्त बातें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2015 10:12 PM

राज्य के श्रम कानून में होगा बदलाव : श्रम मंत्री- शहर पहुंचे श्रम मंत्री एक कार्यकम में भाग लेने के बाद लौटे ( हैरी-12)- कंपनी व श्रमिक हित में होगा नया कानून वरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य के श्रम कानून में बदलाव जरूरी है. अंग्रेजों के जमाने का कानून है, जो अप्रासंगिक हो चुका है. उक्त बातें राज्य के श्रम मंत्री राज पालिवाल ने कही. श्री पालिवाल बुधवार को शहर के संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे थे. यहां एक कार्यकम में भाग लेने के बाद वह वापस लौट गये. इससे पूर्व सोनारी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उपश्रमायुक्त एसएस पाठक ने किया. मंत्री ने एयरपोर्ट पर प्रभात खबर को बताया कि नये कानून को नये वितीय वर्ष से लागू करने की योजना है. करीब 45 से 46 कानून या एक्ट ऐसे है, जिसमें तेजी से बदलाव करने की जरूरत है. इससे श्रमिक के साथ नियोक्ता को भी लाभ हो. एक सवाल के जवाब में श्री पालिवाल ने कहा कि नया कानून श्रमिक व नियोक्ता के सामंजस्य स्थापित कर बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि श्रमिक के पसीने व निवेशक के पैसे का लाभ राज्य को मिलना चाहिए. न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगाश्री पालिवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी बहुत जल्द बढ़ाया जायेगा. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री बंगारु दत्तात्रेय की घोषणा स्वागत योग्य है. राज्य सरकार ने पहले ही न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया है. महंगाई और केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक फिर से इसमें बदलाव किया जायेगा. टेड यूनियनों में तानाशाही पर नकेल कसा जायेगाउन्होंने बताया कि टेड यूनियनों में तानाशाही की बात सामने आयी है. गलत तरीके से पदों पर आसीन लोगों को हटाकर लोकतांत्रिक तरीके से यूनियनों में चुनाव कराने की कवायद चल रही है. बेहतर फैसला लेते हुए ऐसे यूनियनों के तथाकथित नेताओं पर भी शिकंजा कसा जायेगा.