एमजीएम : भाई की हत्या में कालीचरण को उम्रकैद

एमजीएम : भाई की हत्या में कालीचरण को उम्रकैद- जिला जज-5 की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, जमशेदपुरएमजीएम के नरगा में शंभु सिंह की तेज हथियार से हत्या मामले में आरोपी कालीचरण सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला जज-पांच पीयूष कुमार की अदालत ने यह फैसला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 15, 2015 9:05 PM

एमजीएम : भाई की हत्या में कालीचरण को उम्रकैद- जिला जज-5 की अदालत ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, जमशेदपुरएमजीएम के नरगा में शंभु सिंह की तेज हथियार से हत्या मामले में आरोपी कालीचरण सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला जज-पांच पीयूष कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस संबंध में मृतक के बड़े भाई सुशील सिंह के बयान पर 23 मई 2010 को कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के मुताबिक कालीचरण ट्रक चालक है. घटना के दिन उसने अपने मालिक का ट्रक घर के पास खड़ा किया था. रात में उसका मालिक लक्ष्मीनारायण शर्मा पहुंचा. बकाया को लेकर कालीचरण और लक्ष्मी नारायण के बीच बकझक और मारपीट होने लगी. बीच बचाव करने गया शंभु पर उसका भाई कालीचरण ने तेज हथियार से हमला कर दिया. घटना के बाद गांव वाले शंभु को अस्पताल ले जाने में जुटे थे, इस बीच शंभु की मौत हो गयी.