मैगी नूडल्स जांच : एक महीने में रिपोर्ट देने का आदेश

मैगी नूडल्स जांच : एक महीने में रिपोर्ट देने का आदेश नयी दिल्ली. शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ केंद्र के 640 करोड़ रुपये के मुकदमे के मामले में मैगी नूडल्स के 13 नमूनों की जांच के आज आदेश दिये. केंद्र ने मैगी नूडलस में सीसा तथा एमएसजी (मोनोसोडियम ग्लुटामेट) मात्रा के संदर्भ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 12:36 AM

मैगी नूडल्स जांच : एक महीने में रिपोर्ट देने का आदेश नयी दिल्ली. शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ केंद्र के 640 करोड़ रुपये के मुकदमे के मामले में मैगी नूडल्स के 13 नमूनों की जांच के आज आदेश दिये. केंद्र ने मैगी नूडलस में सीसा तथा एमएसजी (मोनोसोडियम ग्लुटामेट) मात्रा के संदर्भ में कंपनी पर कथित रुप से अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) की पीठ ने नमूनों और सील की जांच करने के बाद उसे मैसूर स्थित ‘सेंट्रल फूड टेक्नोलाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट’ भेजे जाने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति वीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने संस्थान से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि लखनऊ में स्थानीय आयुक्त परीक्षण के लिये नेस्ले के गोदाम से मैगी के 100 नमूने लेंगे. मामले की अगली सुनवाई के लिये 23 नवंबर की तारीख तय की गयी है.