एमजीएम: भाई की हत्या में कालीचरण को उम्रकैद

जमशेदपुर. एमजीएम के नरगा में शंभु सिंह की तेज हथियार से हत्या मामले में आरोपी कालीचरण सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला जज-पांच पीयूष कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस संबंध में मृतक के बड़े भाई सुशील सिंह के बयान पर 23 मई 2010 को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 8:17 AM

जमशेदपुर. एमजीएम के नरगा में शंभु सिंह की तेज हथियार से हत्या मामले में आरोपी कालीचरण सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला जज-पांच पीयूष कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस संबंध में मृतक के बड़े भाई सुशील सिंह के बयान पर 23 मई 2010 को कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के मुताबिक कालीचरण ट्रक चालक है.

घटना के दिन उसने अपने मालिक का ट्रक घर के पास खड़ा किया था. रात में उसका मालिक लक्ष्मीनारायण शर्मा पहुंचा. बकाया को लेकर कालीचरण और लक्ष्मी नारायण के बीच बकझक और मारपीट होने लगी. बीच बचाव करने गया शंभु पर उसका भाई कालीचरण ने तेज हथियार से हमला कर दिया. घटना के बाद गांव वाले शंभु को अस्पताल ले जाने में जुटे थे, इस बीच शंभु की मौत हो गयी.

लैपटॉप, मोबाइल चोरी करनेवाले गये जेल : ट्रेनों में लैपटॉप अौर मोबाइल चुराने के आरोप में पकड़े गये तीन लोगों को रेल पुलिस ने घाघीडीह जेल भेज दिया है. इसके पहले उसकी सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी. जेल जानेवालों में सरगना मोहम्मद अंजूम, तसलीमुद्दीन और विनोद यादव शामिल है. जेल भेजने से पहले तीनों को टाटा रेल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. पुलिस तीनों को रिमांड पर लेगी, ताकि ट्रेनों में लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामानों की चोरी करनेवाले गिरोह का खुलासा हो सके.

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