कर समाधान योजना की तिथि बढ़ायी गयी

कर समाधान योजना की तिथि बढ़ायी गयी व्यापारियों को राहत : 28 फरवरी 2016 तक कर सकते हैं राशि का भुगतानजमशेदपुर. सेल्स टैक्स विभाग ने कर समाधान योजना की तिथि आगे बढ़ा दी है. कर समाधान योजना के तहत व्यापारी अपने सारे बकाये का भुगतान कर एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं. इसके लिए कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2015 9:53 PM

कर समाधान योजना की तिथि बढ़ायी गयी व्यापारियों को राहत : 28 फरवरी 2016 तक कर सकते हैं राशि का भुगतानजमशेदपुर. सेल्स टैक्स विभाग ने कर समाधान योजना की तिथि आगे बढ़ा दी है. कर समाधान योजना के तहत व्यापारी अपने सारे बकाये का भुगतान कर एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं. इसके लिए कर समाधान योजना के तहत 31 दिसंबर 2015 तक अपना आवेदन दे सकते हैं जबकि 28 फरवरी तक अपनी राशि का भुगतान कर सकते हैं. बिहार फाइनांस एक्ट के तहत बकाया रखने वाले बकायदारों को राहत देने के लिए यह कानून लाया गया है. करसमाधान योजना के तहत लोग अपनी ओर से खुद टैक्स का भुगतान कर सकते है. सेल्स टैक्स की आयुक्त सह सचिव निधि खरे ने इस मामले में लगातार कदम उठाने की हिदायत दी है.

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