कई ठेकेदार होंगे ब्लैकलस्टिेड

कई ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेडसरकारी भवन निर्माण को लेकर नये नियम लागू (फ्लैग)वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर नये नियम तय किये गये हैं. विभाग के सचिव कमल किशोर सोन के हस्ताक्षर से नवंबर से नये नियमों को लागू कर दिया गया है. इसके लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है. नेशनल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2015 7:15 PM

कई ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेडसरकारी भवन निर्माण को लेकर नये नियम लागू (फ्लैग)वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर नये नियम तय किये गये हैं. विभाग के सचिव कमल किशोर सोन के हस्ताक्षर से नवंबर से नये नियमों को लागू कर दिया गया है. इसके लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है. नेशनल बिडिंग को लेकर नियम बनाये गये हैं. नये नियम के लागू होने से कई ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड हो सकते हैं क्योंकि इसको तहत कई कड़े प्रावधान लागू किये गये हैं. डिजिटल टेंडर निकलेगानये नियमों के तहत डिजिटल टेंडर निकलेगा. इसमें डिजिटल सिगनेचर (हस्ताक्षर) वाले ही भाग ले सकते हैं. पहले छोटे से छोटे टेंडर के लिए कागजी नियमों का अनुपालन करना पड़ता था, वह अब बंद हो जायेगा. इसके अलावा 90 फीसदी काम पूर होने के बाद ही राशि का भुगतान किया जा सकता है. 50 करोड़ से ऊपर तक के प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50 फीसदी काम होना अनिवार्य है. बिड डालने से लेकर बिडिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी. ठेकेदारों को लिखित तौर पर एकरारनामा से लेकर सारी जानकारी साझा करनी होगा कि वे लोग वर्तमान में कितने स्थान पर सरकारी काम कर रहे हैं. ब्लैकलिस्टेड करने के लिए कड़े कानून नये कानून के तहत 180 दिनों में नोटिस देने के बाद किसी को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. ठेकेदार को वैसे ठेकेदार को तीन साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया जायेगा, जो 2.50 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का काम नहीं कर पाये हैं. इसके अलावा 10 से 100 करोड़ तक का काम करने वाले को पांच साल के लिए और 100 करोड़ से ऊपर की परियोजना का काम करने वाले को 10 साल तक के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जायेगा.

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