प्रवासी जीवनसाथी को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए

प्रवासी जीवनसाथी को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए ब्रिटिश अदालत का फैसलालंदन ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में अपने जीवन साथी के साथ रहना शुरु करने से पहले अंग्रेजी बोलना आने के आव्रजन नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का असर भारत जैसे देशों से आने वाले हजारों प्रवासियों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2015 1:29 AM

प्रवासी जीवनसाथी को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए ब्रिटिश अदालत का फैसलालंदन ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में अपने जीवन साथी के साथ रहना शुरु करने से पहले अंग्रेजी बोलना आने के आव्रजन नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का असर भारत जैसे देशों से आने वाले हजारों प्रवासियों पर पड़ेगा. दो महिला ब्रिटिश नागरिकों ने यह मामला दायर किया था यमन और पाकिस्तान के उनके पति अपने परिवार के साथ रहने के लिए ब्रिटेन आना चाहते हैं. हालांकि यूरोपीय संघ से बाहर के नागरिकों के लिए ब्रिटेन के दंपति वीजा नियमों के तहत, व्यक्ति को मूल स्तर की अंग्रेजी आनी चाहिए और उसे देश में प्रवेश से पहले एक परीक्षा से गुजरना होगा. महिला ब्रिटिश नागरिकों की अपील अदालत ने खारिज कर दी लेकिन साथ ही कहा कि जिस तरह से योजना संचालित की जा रही है वह गैरकानूनी हो सकता है और उन्होंने महिलाओं के वकीलों से आगे की दलीलें पेश करने के लिए कहा.

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