संदीप, मुन्ना व बट्टिू की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई
संदीप, मुन्ना व बिट्टू की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई – बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल हत्याकांड – कोर्ट में मामले की सुनवाई 24 नवंबर को संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड में अभियुक्त संदीप तापड़िया, मुन्ना तापड़िया और बिट्टु की अग्रिम जमानत पर होने वाली सुनवाई शनिवार को टल गयी. कोर्ट ने […]
संदीप, मुन्ना व बिट्टू की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई – बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल हत्याकांड – कोर्ट में मामले की सुनवाई 24 नवंबर को संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड में अभियुक्त संदीप तापड़िया, मुन्ना तापड़िया और बिट्टु की अग्रिम जमानत पर होने वाली सुनवाई शनिवार को टल गयी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तिथि 24 नवंबर तय की है. एडीजे-वन की अदालत में इस मामले से संबंधित लोअर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पायी. गौरतलब है कि एक अगस्त को जुबिली पार्क गेट नंबर दो के पास मॉर्निंग वॉक करने आये रामसकल प्रसाद की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में रामसकल की पत्नी के बयान पर बिष्टुपुर थाने में विक्की तापड़िया समेत अन्य पर हत्या का केस दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने विक्की तापड़िया समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. ——————————–हत्या के आरोपी की जमानत खारिज जमशेदपुर. बागबेड़ा के राजेंद्र तिवारी की भुजाली से गर्दन रेत कर हत्या के आरोपी संजय यादव व पप्पू यादव (पिता -रामाशंकर यादव) की जमानत याचिका शनिवार को एडीजे-7 की अदालत ने रद्द कर दिया. इस संबंध में मृतक का भाई संजय तिवारी ने बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था. घटना छह जुलाई 2015 की है. बताया जाता है कि राजेंद्र तिवारी को सभी अभियुक्त घर से बुला कर ले गये थे. उन लोगों ने उसे शराब पिलाया. इसके बाद स्टेशन रोड के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के पास भुजाली से गला रेत कर हत्या कर दी थी. वहीं पत्थर से सिर कुचल दिया था.