वैट विवरणी पर इनवायस देने की अनिवार्यता खत्म
वैट विवरणी पर इनवायस देने की अनिवार्यता खत्म – सेल्स टैक्स विभाग ने व्यापारियों को दी बड़ी राहतवरीय संवाददाता, जमशेदपुर सेल्स टैक्स विभाग ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने वैट विवरणी के साथ इनवायस देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. इससे पहले वैट विवरणी के साथ इनवायस देना […]
वैट विवरणी पर इनवायस देने की अनिवार्यता खत्म – सेल्स टैक्स विभाग ने व्यापारियों को दी बड़ी राहतवरीय संवाददाता, जमशेदपुर सेल्स टैक्स विभाग ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने वैट विवरणी के साथ इनवायस देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. इससे पहले वैट विवरणी के साथ इनवायस देना अनिवार्य था. इसके तहत हर हाल में 31 दिसंबर तक वैट विवरणी के तहत अनिबंधित कारोबारियों को बेचे गये सामान की इनवायस की डिमांड की गयी थी. इससे लाखों व्यापारी परेशान थे. यह देखते हुए फेडरेशन ऑफ चेंबर और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे तत्काल बंद करने की मांग की थी. राज्य की सेल्स टैक्स सचिव निधि खरे ने इसकी अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. विभाग ने स्वागतयोग्य कदम उठाया : सुरेशसेल्स टैक्स विभाग ने स्वागतयोग्य कदम उठाया है. इससे व्यापारियों को काफी राहत मिली है. इससे काफी व्यापारी परेशान थे. -सुरेश सोंथालिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स
