चाकुलिया : दुष्कमियों को 20 साल की सजा एडीजे- वन की अदालत ने सुनाया फैसलादोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी संवाददाता,जमशेदपुर चाकुलिया की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी श्वेत वाहन बेरा और शशांक शेखर बेरा को एडीजे-वन की अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. महिला की ओर से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में बहस की. एडीजे-वन की अदालत ने दोनों आरोपी को शनिवार को दोषी करार दिया था. इस मामले में महिला के पक्ष से सात लोगों की गवाही करायी गयी थी. इनमें महिला केस के अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर भी शामिल थे.क्या है मामला13 फरवरी 2013 की रात महिला घर में अकेली सोई थी. पति साबुन कंपनी में काम करने गया था. रात 10 बजे महिला शौच जाने के लिए उठी. उसने लाइट जलाया, तो किचन में दो लोगों को देखा. पूछने पर दोनों ने उसका मुंह दबा दिया और उसे अनिल बेरा के घर की ओर ले गये. इस दौरान महिला बेहोश हो गयी. बेहोशी हालत में दोनों ने उससे दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने महिला को छत से नीचे फेंक दिया. रात 11 बजे पति घर आया, तो पत्नी को नहीं पाया. खोजबीन के दौरान महिला घर से कुछ दूरी पर बेहोश मिली. उसे अस्पताल ले जाया गया. होश में आने पर महिला ने पुलिस को पूरी जानकारी दी. आरोपी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. 32 मामलों में 67 आरोपी को दिला चुके हैं कड़ी सजा अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुुमार प्रसाद पिछले चार साल में 32 मामलों में 67 दोषियों को सजा दिला चुके हैं. इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं. उन्होंने बागबेड़ा के संजय पासवान उर्फ फिरंगी पासवान को फांसी की सजा भी दिलायी है.
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चाकुलिया : दुष्कमियों को 20 साल की सजा
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