प्राथमिकी में दर्ज स्थान और मोबाइल टॉवर लोकेशन अलग

जमशेदपुर: साकची थाना में 13 मई 2013 को डिमना रोड निवासी निर्मल कुमार झा की शिकायत पर हीरा लॉज के संचालक बलबीर सिंह के खिलाफ दर्ज 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में प्राथमिकी और जांच का तालमेल नहीं बैठ रहा है. प्राथमिकी में निर्मल ने कहा कि गरमनाला से आगे उनके पास फोन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2013 6:00 AM

जमशेदपुर: साकची थाना में 13 मई 2013 को डिमना रोड निवासी निर्मल कुमार झा की शिकायत पर हीरा लॉज के संचालक बलबीर सिंह के खिलाफ दर्ज 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में प्राथमिकी और जांच का तालमेल नहीं बैठ रहा है. प्राथमिकी में निर्मल ने कहा कि गरमनाला से आगे उनके पास फोन आया जिसमें रंगदारी मांगी गयी, जबकि पुलिस की जांच रिपोर्ट में टॉवर का लोकेशन बिष्टुपुर मिला है. बलबीर का परिवार पुलिस पर साक्ष्यों की जांच के बगैर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है. जबकि निर्मल के अनुसार 13 मई को उसी समय रंगदारी के लिए फोन आया था, टॉवर का लोकेशन कैसे बदला उन्हें नहीं पता. बलबीर के पिता हरदीप सिंह के अनुसार रंगदारी के दो मामले उनके परिवार के सदस्यों पर इससे पहले दर्ज हो चुके हैं. पहला 25 लाख रुपये का जिसमें उन्हें (83) आरोपी बनाया गया, वे जमानत पर बाहर हैं. दूसरा 30 लाख का जो सिविल डिस्पूट में तब्दील हो गया, तीसरा तथा हालिया 50 लाख का जिसमें बलवीर जेल में है. जांच से जुड़े अहम दस्तावेजों को संग्रह कर बलबीर का परिवार वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा चुका है. परिवार अब अदालत की शरण में जा रहा है.