दी जमशेदपुर हाउस बल्डिगिं को अॉपरेटिव सोसाइटी की कमेटी भंग करने का नर्दिेश
दी जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग को अॉपरेटिव सोसाइटी की कमेटी भंग करने का निर्देश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरको अॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने दी जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग को अॉपरेटिव सोसाइटी की निवर्तमान कमेटी को भंग करने, सोसाइटी की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त करने व प्रशासक को मैनेजिंग कमेटी के सभी 11 सदस्यों का जल्द कानून एवं […]
दी जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग को अॉपरेटिव सोसाइटी की कमेटी भंग करने का निर्देश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरको अॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने दी जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग को अॉपरेटिव सोसाइटी की निवर्तमान कमेटी को भंग करने, सोसाइटी की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त करने व प्रशासक को मैनेजिंग कमेटी के सभी 11 सदस्यों का जल्द कानून एवं नियम के अनुसार चुनाव कराने का आदेश दिया है. 30 नवंबर को जारी आदेश में रजिस्ट्रार कोर्ट ने 16 नवंबर 2013 को हुए चुनाव को स्थगित करते हुए कमेटी को भंग करने का निर्देश दिया है. रजिस्ट्रार ने निर्वतमान प्रबंध मैनेजिंग कमेटी का संचालन में प्रजातांत्रिक ढंग का पालन नहीं किया गया अौर उपाध्यक्ष डीके दताराय पर झारखंड को अॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 14 की उप धारा (8), सोसाइटी के बाइलॉज के खंड 52 का उल्लंघन कर पद प्राप्त करने अौर गड़बड़ी करने के कारण आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है. साथ ही बिना संविधान संशोधन किये चुनाव कराने पर पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.