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टाटा समूह के प्रमुख के नाम पर किसी अन्य को वेबसाइट चलाने की अनुमति नहीं

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टाटा समूह के प्रमुख के नाम पर किसी अन्य को वेबसाइट चलाने की अनुमति नहीं अनिकेत सिंह पर लगाया पांच लाख रुपये का अर्थदंडनयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस पल्लोंजी मिस्त्री के नाम पर बनायी गयी वेबसाइट के इस्तेमाल से रोक दिया है. अदालत ने कहा है […]

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टाटा समूह के प्रमुख के नाम पर किसी अन्य को वेबसाइट चलाने की अनुमति नहीं अनिकेत सिंह पर लगाया पांच लाख रुपये का अर्थदंडनयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस पल्लोंजी मिस्त्री के नाम पर बनायी गयी वेबसाइट के इस्तेमाल से रोक दिया है. अदालत ने कहा है कि ये वेबसाइटें इस प्रमुख उद्योगपति के प्रतिष्ठित नाम का फायदा उठाने के लिए ‘अवैध रूप से’ बनायी गयी हैं. न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने प्रतिवादी (अनिकेत सिंह) से येे वेबसाइटें (साइरसमिस्त्री डाट कॉ डाट यूके तथा साइरसमिस्त्री डाट कॉ) मिस्त्री को सौंपने को कहा है. अदालत ने कहा,‘ प्रतिवादी (अनिकेत) अवैध रूप से मुनाफा व लाभ कमाने के उद्देश्य से वादी (साइरस मिस्त्री) के प्रतिष्ठित व्यक्तिगत नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं. ‘ अदालत ने प्रतिवादी पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और यह राशि दिल्ली उच्च न्यायालय पुस्तकालय कोष में जमा करानी होगी. न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि ये डोमेन नाम 20 दिसंबर 2011 को बनाये गये, जबकि उससे एक महीने पहले ही टाटा ग्रुप ने मिस्त्री को ग्रुप का आगमी चेयरमैन बनाने की घोषणा की थी.

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