रामसकल हत्याकांड : उपेंद्र सिंह व रवि शेखर को नहीं मिला बेल

रामसकल हत्याकांड : उपेंद्र सिंह व रवि शेखर को नहीं मिला बेल- मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड के आरोपी उपेंद्र सिंह और रवि शेखर उर्फ काई की जमानत अर्जी एडीजे-वन की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. दोनों की अर्जी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2015 7:34 PM

रामसकल हत्याकांड : उपेंद्र सिंह व रवि शेखर को नहीं मिला बेल- मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड के आरोपी उपेंद्र सिंह और रवि शेखर उर्फ काई की जमानत अर्जी एडीजे-वन की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. दोनों की अर्जी पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी तथा कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई में उपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता सीएसपी राय और अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी वीरेंद्र कुमार प्रसाद कोर्ट में उपस्थित थे. जमानत के लिए अधिवक्ता सीएसपी राय ने प्रधान जिला जज की अदालत में पांच दिसंबर को अर्जी दी थी. मामले की जानकारी लेने के बाद कोर्ट ने एडीजे-वन में मामला रेफर कर दिया था. गौरतलब है कि एक अगस्त को जुबिली पार्क गेट नंबर- दो के पास माॅर्निंग वॉक करने आये रामसकल प्रसाद की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में रामसकल की पत्नी आर देवी के बयान पर रामसकल के बिजनेस पार्टनर विक्की तापड़िया, संदीप तापड़िया, मुन्ना तापड़िया और अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में उपेंद्र सिंह भी आरोपी है तथा फिलहाल जेल में है.

Next Article

Exit mobile version