सड़क को नुकसान पहुंचाया, तो जायेंगे जेल

सड़क को नुकसान पहुंचाया, तो जायेंगे जेल – मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जारी किया आदेश – झारखंड नपा अधिनियम 2011 की धारा 605 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, जमशेदपुरमानगो क्षेत्र में सड़क पर गंदा पानी बहाने या सड़क को नुकसान पहुंचाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना व एक माह कैद या दोनों सजा भुगतना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2016 6:50 PM

सड़क को नुकसान पहुंचाया, तो जायेंगे जेल – मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जारी किया आदेश – झारखंड नपा अधिनियम 2011 की धारा 605 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, जमशेदपुरमानगो क्षेत्र में सड़क पर गंदा पानी बहाने या सड़क को नुकसान पहुंचाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना व एक माह कैद या दोनों सजा भुगतना पड़ेगा. मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति ने सड़क खराब हाेने से बचाने के लिए उक्त आदेश जारी किया है. इसकी जानकारी मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गंदा पानी बहाकर या अन्य प्रकार से सड़क को हानि पहुंचाता है, तो दंडनीय अपराध है. ऐसा प्रयास करते पाये जाने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 605 के तहत नगरपालिका की संपति को क्षति पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने पर पांच हजार जुर्माना या एक माह सजा या फिर दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं. सड़कों का औचक निरीक्षण के लिए अक्षेस की ओर से टीम का गठन किया गया है.वर्जन सड़क पर गंदा जल बहाकर या अन्य प्रकार से सड़क को हानि पहुंचाना दंडनीय अपराध है. दोष सिद्ध होने पर पांच हजार जुर्माना या एक माह सजा या फिर दोनों दंड भुगतना पड़ेगा. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 605 के तहत नगरपालिका की संपति को क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है. – जगदीश प्रसाद यादव, विशेष पदाधिकारी, मानगो अक्षेस

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