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आदर्श सोसाइटी घोटाले में सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज असंपादित

आदर्श सोसाइटी घोटाले में सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज असंपादितवाइएन यादव पर धोखाधड़ी और सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दायर हुआजमशेदपुर : सोनारी के आदर्श नगर की संचालन समिति आदर्श सोसाइटी घोटाले में सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दायर कर दिया गया है. जमशेदपुर अक्षेस के प्रभारी कर दारोगा के हस्ताक्षर से यह मुकदमा […]

आदर्श सोसाइटी घोटाले में सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज असंपादितवाइएन यादव पर धोखाधड़ी और सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दायर हुआजमशेदपुर : सोनारी के आदर्श नगर की संचालन समिति आदर्श सोसाइटी घोटाले में सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा दायर कर दिया गया है. जमशेदपुर अक्षेस के प्रभारी कर दारोगा के हस्ताक्षर से यह मुकदमा दायर किया गया है. आदर्शनगर के फेज नंबर 11 में सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाने का मामला सामने आया है. इस मामले में गलत शपथ पत्र दायर करने का मुकदमा दायर किया गया है और धोखाधड़ी का भी मामला दायर किया गया है. इसमें मुख्य आरोपी आदर्शनगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के सीइओ वाइएन यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय की ओर से फेज 11 के लिए पारित भवन मानचित्र परमिट संख्या 27299, 28 फरवरी 2008 के विरुद्ध फेज 11, आदर्शनगर सोनारी का निर्माण किया गया था. इसको लेकर दायर में कहा गया है कि शिकायत के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा पूरे मामले की जांच की गयी थी. इस जांच में पाया गया है कि खाता संख्या 77 के प्लॉट संख्या 465 और 457 अनावाद बिहार सरकार की भूमि है, जिसका रकवा 0.66 एकड़ है. प्लॉट संख्या 466 अंश भाग, रकवा-0.93 एकड़, प्लॉट संख्या 468 अंश भाग, 0.12 एकड़ और खाता संनख्या 60 के प्लॉट संख्या 462, रकवा -0.08 एकड़, कुल रकवा 1.79 एकड़ है. इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा स्वीकृत भूखंड से अलग भूखंड पर अवैध रुप से भवन निर्माण करते हुए सरकारी भूखंड का अतिक्रमण किया गया है. इससे परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा नक्शा अनुमोदन के समय दिया गया शपथ पत्र 20 फरवरी 2008 का पूर्ण रुप से पालन नहीं किया गया है या सही तथय प्रस्तुत नहीं किया गया है. इसके उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक 18 द्वारा 3 दिनों के अंदर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर श्री यादव को दिया गया, लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गा. इसके बाद उक्त मामले में सोनारी थाना में धारा 471, 420, 200, 202, 406 के तहत केस दायर किया गया है.

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