छह सप्ताह में जमीन का मुआवजा भुगतान का आदेश

छह सप्ताह में जमीन का मुआवजा भुगतान का आदेश-सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन जमीन पर सप्लाई लाइन का काम करने आदेश दिया, लेकिन बिजली विभाग निर्माण कार्य कर रहा है, शिकायत किया हूं : नरेंद्र श्रीवास्तव वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसुप्रीम कोर्ट ने सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन के लिए उपयोग में ली गयी रैयती जमीन का छह सप्ताह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2016 10:03 PM

छह सप्ताह में जमीन का मुआवजा भुगतान का आदेश-सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन जमीन पर सप्लाई लाइन का काम करने आदेश दिया, लेकिन बिजली विभाग निर्माण कार्य कर रहा है, शिकायत किया हूं : नरेंद्र श्रीवास्तव वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसुप्रीम कोर्ट ने सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन के लिए उपयोग में ली गयी रैयती जमीन का छह सप्ताह में मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही मुआवजा भुगतान होने से उक्त जमीन में सप्लाई लाइन का काम नियमानुसार करने का भी निर्देश दिया है. इधर, सोमवार को जमीन मालिक नरेंद्र श्रीवास्तव ने उनकी जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की लिखित शिकायत डीसी, एसएसपी, बिजली बोर्ड के जीएम से की है. श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मुआवजा मिलने तक केवल बिजली सप्लाई का ही काम होना चाहिए था, लेकिन बिजली विभाग उनकी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा था. इधर, बिजली बोर्ड के जीएम एपी सिंह ने कहा कि सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन में अभी तार खींचने (सप्लाई लाइन) का ही काम किया जा रहा है, नरेंद्र श्रीवास्तव की जमीन के बाहर ट्रांसफाॅर्मर रखने के लिए पिलिंथ बनाया जा रहा है. उक्त जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है.\\\\B

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