टाटा स्टील ने ठेकेदारों व ठेका कंपनियों के लिए सेफ्टी के नियम कड़े किये
टाटा स्टील ने ठेकेदारों व ठेका कंपनियों के लिए सेफ्टी के नियम कड़े किये- सेफ्टी की अवहेलना करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेगी टाटा स्टीलजमशेदपुर. टाटा स्टील ने अपने वेंडरों, ठेकेदारों और ठेका कंपनियों के लिए सेफ्टी नियमों को कड़ा कर दिया है. इसके लिए इआइसी, जीएम, चीफ और हेड के लिए सरकुलर जारी कर […]
टाटा स्टील ने ठेकेदारों व ठेका कंपनियों के लिए सेफ्टी के नियम कड़े किये- सेफ्टी की अवहेलना करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेगी टाटा स्टीलजमशेदपुर. टाटा स्टील ने अपने वेंडरों, ठेकेदारों और ठेका कंपनियों के लिए सेफ्टी नियमों को कड़ा कर दिया है. इसके लिए इआइसी, जीएम, चीफ और हेड के लिए सरकुलर जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी हाल में सेफ्टी के साथ खिलवाड़ बरदाश्त नहीं किया जायेगा. किसी कंपनी को अगर जोड़ा जायेगा, तो पहले सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का पालन करना होगा. उनका सेफ्टी कंपीटेंसी की जांच होगी. इसके लिए बकायदा फॉर्म बांटा जायेगा. इसके माध्यम से परीक्षा ली जायेगी. 60 फीसदी से कम अंक हासिल होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा. छह माह तक कोई काम नहीं करने दिया जायेगा. वहीं आगे काम नहीं मिले, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा. इसके एपेक्स कांट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट टीम का भी गठन कर दिया गया है.