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उलीडीह डबल मर्डर में छोटे को उम्रकैद
जमशेदपुर: उलीडीह शंकोसाई रोड नंबर एक में बैजू प्रसाद व शकुंतला उर्फ बेबी की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी करार छोटे कुमार प्रसाद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज-दो निकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दिन के सवा एक बजे […]
जमशेदपुर: उलीडीह शंकोसाई रोड नंबर एक में बैजू प्रसाद व शकुंतला उर्फ बेबी की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी करार छोटे कुमार प्रसाद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज-दो निकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दिन के सवा एक बजे फैसला सुनाया. अदालत ने सारी दलील सुनने के बाद 27 जनवरी को आरोपी छोटे को दोषी करार दिया था. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही करायी गयी.
इनकाउंटर में मारा गया था मुख्य आरोपी:गौरतलब हो कि मामले का मुख्य आरोपी अपराधकर्मी माया भगत उर्फ लुल्हा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था. वहीं एक अन्य आरोपी मिंटू गुप्ता घटना के बाद से फरार है. इस संबंध में निरंजन कुमार झा के बयान पर बाइक पर सवार तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
एक जनवरी 14 को हुई थी हत्या
मामले के मुताबिक एक जनवरी 2014 को बैजू, शकुंतला और अन्य लोग जादूगोड़ा में पिकनिक मनाने गये थे. शाम में लौटते समय छेड़खानी को लेकर उक्त लोगों की बोलेरो पर सवार कुछ युवकों के साथ मारपीट हुई थी. इसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था. शंकोसाई रोड नंबर 1 में बैजू प्रसाद (35) रात पौने आठ बजे अपने घर के सामने बाइक पर बैठकर निरंजन से बातचीत कर रहा था. इसी बीच हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक पर सवार उक्त तीन युवक आये और 100 मीटर की दूरी से बैजू को तीन-चार गोलियां मारी. बैजू की घटनास्थल पर मौत हो गयी थी. गोलियों की अवाज सुनकर पड़ोसी शकुंतला उर्फ बेबी दरवाजा बंद करने लगी. अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी. सोनू नामक युवक दौड़कर बाहर निकला तो अपराधियों ने उसपर भी गोलियां चलायी और फरार हो गये. घटना में दोनों की मौत हो गयी थी. वहीं सोनू घायल हुआ था.
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