जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग ने होटलवालों को हर दिन की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. एक जनवरी 2014 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है. झारखंड होटल विलास कराधान नियमावली, 2011 के नियम 3 (9) के तहत ऑनलाइन जेएचएलटी प्रोफाइल भरने और नियम 8 (5) के अधीन ऑनलाइन डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देने को कहा गया है. यह निर्देश निर्धारित प्रक्रियाएं छोटे-बड़े होटल व्यवसायियों (सेवेन स्टार या साधारण) के लिए समान रूप से लागू होगा. सरकार का गाइडलाइन विभाग को जारी हो गया है और विभाग ने सारे होटल मालिकों को यह नोटिस जारी कर दी है. नये आदेश से होटल व्यापारियों में बेचैनी देखी जा रही है. सिंहभूम चेंबर ने विरोध जताया. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसको लेकर विरोध जताया है. चेंबर ने राज्य के वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपनी चिंता जतायी है तथा इस परेशानी को दूर करने मांग की है.
होटल वाले इस सप्ताह तय करेंगे रणनीति
होटल मालिकों की संस्था होटेलियर्स एसोसिएशन की बैठक इस सप्ताह होने वाली है. इसमें रणनीति तैयार की जायेगी कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना है. विभागीय स्तर पर ज्ञापन दिया जायेगा या इसका विरोध होगा .
रिपोर्ट देना अनिवार्य
थाना को जिस तरह से हर दिन ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट दी जाती है, उसी तरह सेल्स टैक्स विभाग को भी यह देना होगा. यह सरकार का फैसला है. इसको लेकर सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है.
रंजन सिन्हा, संयुक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स