हाईकोर्ट का निर्णय. शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश, अब अनट्रेंड को भी ट्रेंड शिक्षकों का वेतनमान
जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के आलोक में जमशेदपुर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिले के अनट्रेंड शिक्षकों को अब ट्रेंड शिक्षकों का वेतनमान दिया जायेगा. झारखंड हाइकोर्ट के संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14 दिसंबर 2015 के कंडिका 15 (1-7) द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति […]
जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के आलोक में जमशेदपुर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिले के अनट्रेंड शिक्षकों को अब ट्रेंड शिक्षकों का वेतनमान दिया जायेगा. झारखंड हाइकोर्ट के संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14 दिसंबर 2015 के कंडिका 15 (1-7) द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 1987, 1988, 1994, 1999 अौर 2000 में हुई थी, उन्हें योगदान की तिथि से ग्रेड-1 का वेतन दिया जाये.
यह आदेश अनुकंपा पर बहाल होने वाले शिक्षकों पर लागू होगा. हाइकोर्ट ने यह आदेश मनोज कुमार पांडेय द्वारा दायर वाद संख्या डब्ल्यूपी (एस) नंबर 1143/14 के आलोक में उक्त आदेश दिया है.
इस आदेश का लाभ करीब 25 अनट्रेंड शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन इस आदेश के आधार पर अन्य अनट्रेंड शिक्षकों द्वारा भी इसकी मांग होगी. गौरतलब है कि अनट्रेंड शिक्षकों को 3,050-4,590 रुपये तक का ग्रेड पे मिलता था, जबकि अब उन्हें 4,500-7,000 रुपये तक का ग्रेड पे दिया जायेगा. सबों को नियुक्ति की तिथि से एक साथ उक्त राशि मिलेगी. यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने दी.