तीन माह में पंचायत भवन बनायें : हाइकोर्ट
जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट ने एक अवमानना की सुनवाई कर बहरगोड़ा प्रखंड में नौै अौर जमशेदपुर प्रखंड में आठ पंचायत भवन का आगामी तीन माह में निर्माण पूरा करने का आदेश दिया है. यह आदेश डीसी को दिया है. इससे पूर्व बहरागोड़ा अौर जमशेदपुर में पंचायत भवन का निर्माण किये बिना ही फंड की निकासी करने […]
जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट ने एक अवमानना की सुनवाई कर बहरगोड़ा प्रखंड में नौै अौर जमशेदपुर प्रखंड में आठ पंचायत भवन का आगामी तीन माह में निर्माण पूरा करने का आदेश दिया है. यह आदेश डीसी को दिया है. इससे पूर्व बहरागोड़ा अौर जमशेदपुर में पंचायत भवन का निर्माण किये बिना ही फंड की निकासी करने का मामला प्रकाश में आया था.
इस मुद्दे को लेकर आप के संयोजक दिनेश महतो ने हाइकोर्ट में केस दायर किया था. कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दोनों प्रखंडों में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो रहा था. पार्थी ने पुन: हाइकोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर किया. इस पर हाइकोर्ट ने तीन माह के अंदर पंचायत भवन का निर्माण पूरा करने को कहा है.
क्या था मामला. बहरागोड़ा प्रखंड के अंतर्गत 37 लाख अौर जमशेदपुर प्रखंड के सुनसीगड़िया, दक्षिण कालीमाटी, उतरी घोड़ाबांधा, पश्चिम गदड़ा, उतरी कालीमाटी, उतरी घाघीडीह, कालीमाटी, हलुदबनी पंचायत में 37 लाख रुपये की निकासी बिना पंचायत भवन के निर्माण के ही हो गयी है.