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सभी कोटि के विद्यालयों को दिया गया निर्देश, लगेगा वैधानिक चेतावनी का बोर्ड

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जमशेदपुर: सिगरेट व तंबाकू जानलेवा है, अत: भावी पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान ही युवाओं में को जागरूक करना अति आवश्यक है. बच्चों व युवाओं को इससे बचाने के उद्देश्य से विद्यालयों में वैधानिक चेतावनी वाला बोर्ड लगाया जायेगा. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा […]

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जमशेदपुर: सिगरेट व तंबाकू जानलेवा है, अत: भावी पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान ही युवाओं में को जागरूक करना अति आवश्यक है. बच्चों व युवाओं को इससे बचाने के उद्देश्य से विद्यालयों में वैधानिक चेतावनी वाला बोर्ड लगाया जायेगा.
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने विभाग द्वारा संचालित सभी कोटि के विद्यालयों को दिशा-निर्देश दिया है. श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक के आदेश पर यह निर्देश जारी किया गया है. सभी विद्यालयों को एक महीने के अंदर बोर्ड लगा कर संबंधित रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि सभी राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, स्थापना अनुमति, प्लस टू उच्च विद्यालय व उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सभी विभागों द्वारा किया जाना है अनुपालन. विभागीय पत्र के अनुसार सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 पूरे देश में लागू है. यह राष्ट्रीय कानून है, जिसका राज्य के सभी विभागों द्वारा अनुपालन किया जाना है. इस नियम का उल्लंघन करने पर दंड, जुर्माना या कारावास का भी प्रावधान है.

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