नृत्य-संगीत कार्यक्रम के लिए लेना होगा लाइसेंस

लाइसेंस नहीं लेने पर होगी जेल, देना होगा जुर्मानागृह विभाग ने भेजा डीसी, एसएसपी को पत्र... जमशेदपुरः अब आपको नृत्य-संगीत का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उसके लिए लाइसेंस लेना होगा. होटल, बार, पब व अन्य जगहों पर नृत्य-संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजक को फोनोग्राफी परफॉरमेंस लिमिटेड से लाइसेंस लेने का आदेश दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:40 PM

लाइसेंस नहीं लेने पर होगी जेल, देना होगा जुर्माना
गृह विभाग ने भेजा डीसी, एसएसपी को पत्र

जमशेदपुरः अब आपको नृत्य-संगीत का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उसके लिए लाइसेंस लेना होगा. होटल, बार, पब व अन्य जगहों पर नृत्य-संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजक को फोनोग्राफी परफॉरमेंस लिमिटेड से लाइसेंस लेने का आदेश दिया गया है. लाइसेंस नहीं लेने पर प्रशासन कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा सकता है. गृह विभाग ने राज्य के सभी डीसी और एसएसपी को बिना लाइसेंस के सार्वजनिक, व्यावसायिक स्थलों पर नृत्य-संगीत कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
क्या है जुर्माना
बिना लाइसेंस के आयोजन करने पर पहली बार में छह माह जेल और 50 हजार रुपया जुर्माना. दूसरी बार पकड़े जाने पर एक सला की सजा और एक लाख का जुर्माना. तीसरी बार पकड़े जाने पर तीन साल की सजा और तीन लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है.

अब पालतू पशु के लिए भी लेना होगा लाइसेंस
जमशेदपुरत्रअब आपको पालतू पशु रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस नहीं लेने पर आपको जुर्माना देना होगा. गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा आदि पशुओं को रखने के लिए निकाय से अनुमति लेनी होगी और वार्षिक शुल्क जमा करना होगा. गृह मालिक की वार्षिक आय के आधार पर शुल्क तय किया गया है. इसके लिए पहले चरण में लोगों को नगरपालिका एक्ट की जानकारी देकर लाइसेंस लेने को कहा जायेगा. दूसरे चरण में अभियान चला कर जुर्माना वसूला जायेगा.
क्या होगा शुल्क
वार्षिक आय वार्षिक शुल्क
50 हजार तक 300 रु
1 लाख रु पये तक 400 रु
10 लाख रु पये तक 700 रु
25 लाख रु पये तक 1,200 रु
50 लाख रु पये तक 1,500 रु
50 लाख से ज्यादा 2,500 रु