निजी कंपनियों का निर्माण रोंके

सचिव का डीसी को पत्र-हाइकोर्ट के आदेश का पालन हो जमशेदपुर : आवास बोर्ड की सचिव आराधना पटनायक ने आदित्यपुर एवं हरमू (रांची) में संयुक्त सहभागिता के तहत बोर्ड की जमीन पर निजी कंपनियों द्वारा जारी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सचिव ने यह आदेश रांची एवं सरायकेला-खरसावां के डीसी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2014 6:31 AM

सचिव का डीसी को पत्र-हाइकोर्ट के आदेश का पालन हो

जमशेदपुर : आवास बोर्ड की सचिव आराधना पटनायक ने आदित्यपुर एवं हरमू (रांची) में संयुक्त सहभागिता के तहत बोर्ड की जमीन पर निजी कंपनियों द्वारा जारी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सचिव ने यह आदेश रांची एवं सरायकेला-खरसावां के डीसी को दिया है.

भूलवश पूर्वी सिंहभूम डीसी के पास आदेश की प्रति आ गयी थी, जिसे सरायकेला-खरसावां डीसी के पास भिजवा दिया गया.

हाइकोर्ट के निर्देश का अनुपालन का आदेश. सचिव के अनुसार बोर्ड से मिली 19 अक्तूबर 13 की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ निर्माणकर्ता ने हरमू स्थित भूखंड 69 एवं आदित्यपुर स्थित भूखंड 1, 2,3 एवं 6 पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर निर्माण कार्य जारी रखा है. उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि आगे किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सके . सचिव ने इस पर की गयी कार्रवाई से भी अवगत कराने कहा है. उन्होंने उपायुक्त को निर्माणकर्ता कंपनी, भूखंड संख्या, जमीन का रकवा ,वर्तमान स्थिति की सूची भी भेजी है.

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