लीज की जमीन की रजिस्ट्री कैसे
एकाउंटेंट जनरल ने टाटा लीज एरिया में फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर जतायी आपत्ति जमशेदपुर : एकाउंटेंट जनरल एजी ने टाटा लीज एरिया में मकानों और फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर आपत्ति जतायी है. एकाउंटेंट जनरल का मानना है कि जो जमीन का मालिक ही नहीं है, वह कैसे किसी जमीन पर बने भवन को बेच सकता […]
एकाउंटेंट जनरल ने टाटा लीज एरिया में फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर जतायी आपत्ति
जमशेदपुर : एकाउंटेंट जनरल एजी ने टाटा लीज एरिया में मकानों और फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर आपत्ति जतायी है. एकाउंटेंट जनरल का मानना है कि जो जमीन का मालिक ही नहीं है, वह कैसे किसी जमीन पर बने भवन को बेच सकता है. लीज से सबलीज पर जमीन दी गयी है और सबलीजी उसको फिर से भाड़े पर या सब लीज कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है क्योंकि उस भवन, मकान या कोई भी स्ट्रक्चर का मालिकाना हक उसका नहीं हो सकता है. इसी को आधार बनाकर बैंक भी लीज एरिया के निर्माण पर फाइनांस नहीं करते हैं.
एजी की आपत्ति के बाद राज्य सरकार और रजिस्ट्री विभाग नया फार्मूला बनाने की तैयारी में है. सरकार के स्तर पर नया फार्मूला फार्मूला लागू करने के लिए क्या कानून होगा और इससे पहले जो लीज एरिया में खरीद-बिक्री हो चुकी है, उस पर क्या किया जाना है, इस पर मंथन चल रहा है. इसे लेकर टाटा स्टील के साथ भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है.
जानकारी के मुताबिक टाटा लीज एरिया में सामान्य रैयती जमीन पर बनने वाले मकान या अन्य भवनों की खरीद-बिक्री होती है और उसकी रजिस्ट्री भी होती है. एकाउंटेंट जनरल ने अपनी आपत्ति में सवाल उठाया है कि जब टाटा लीज ही 30 साल के लिए (यानी वर्ष 2025 तक ) दिया गया है, ऐसे में इस जमीन पर खरीद-बिक्री करने की इजाजत अनंतकाल के लिए कैसे दी जा सकती है. रजिस्ट्री विभाग टाटा लीज एरिया में वर्तमान में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की ही खरीद बिक्री की रजिस्ट्री करता है.
क्या है नया पेंच
टाटा लीज एरिया में रहने वाले लोग सबलीजी हैं. एकाउंटेंट जनरल का मानना है कि लीज एरिया के दो लाख से अधिक मकानों को जब मालिकाना हक ही नहीं है तो इसकी खरीद या बिक्री कैसे की जा सकती है, जबकि मुख्य लीजधारी टाटा स्टील को लीज 2025 तक ही मिली है. नियम के मुताबिक, कोई भी सामान की बिक्री किसी काल अवधि के लिए नहीं होती है, हमेशा के लिए होती है. ऐसे में लीज एरिया के सबलीज पर खरीद बिक्री करने की रजिस्ट्री होना गलत है.
रजिस्ट्री अभी सामान्य तरीके से ही रही है : रजिस्ट्रार. टाटा लीज एरिया मेंजमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है. रजिस्ट्री सुपर स्ट्रक्चर का ही होता है. इसके लिए टाटा स्टील की ओर से म्यूटेशन किया जाता है. यह जैसे चल रहा था, अभी चल रहा है, लेकिन अगर कोई बदलाव सरकार के स्तर पर हो रहा है तो मैं नहीं कह सकता हूं.
मनोज कुमार, प्रभारी रजिस्ट्रार, जमशेदपुर