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जिले में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, एडीजी ने दिये निर्देश ब्लैक स्पॉट पर चौड़ी होगी सड़क

जमशेदपुर: झारखंड पुलिस के एडीजी (अॉपरेशन) आरके मल्लिक ने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर पांच व उससे ज्यादा बार एक स्थान पर हुए सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करने का आदेश दिया तथा ब्लैक स्पॉट वाली जगह पर 500 मीटर (करीब आधा किलोमीटर) सड़क को चौड़ा अौर सुरक्षित बनाने का आदेश दिया. राज्य […]

जमशेदपुर: झारखंड पुलिस के एडीजी (अॉपरेशन) आरके मल्लिक ने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर पांच व उससे ज्यादा बार एक स्थान पर हुए सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करने का आदेश दिया तथा ब्लैक स्पॉट वाली जगह पर 500 मीटर (करीब आधा किलोमीटर) सड़क को चौड़ा अौर सुरक्षित बनाने का आदेश दिया.
राज्य में 186 सहित जमशेदपुर शहर में ऐसे 19 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये हैं जहां बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं. हालांकि ये जगह वर्ष 2013, 2014 और 2015 के आंकड़ों पर आधारित हैं. एडीजी ने अधिकारियों से वर्ष 2016 की सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को शामिल कर ब्लैक स्पॉट तय करने का आदेश दिया है. इस तरह पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा के तहत अनेक एहतियाती उपाय किये जायेंगे. इसमें कुछ मामलों में सख्ती शुरू हो गयी है. जैसे, वाहन चलाने के सामान्य नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 23 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किये गये हैं तथा जिले से रिपोर्ट दिये गये.
अधिकारियों को निर्देश मिले. डीपीआरओ को निर्देश मिला कि वह सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु फिल्म या वीडियो क्लीपिंग सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को उपलब्ध करायें, ताकि उसे दर्शकों को दिखाकर जागरूक किया जा सके. यदि सड़क किनारे ऐसा होर्डिंग लगी है जिससे वाहन चालकों का ध्यान भटकता है तो वह निकायों से कहकर हटवाना सुनिश्चित करें. इसी तरह एनएच किनारे भी ऐसी होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसकी जानकारी दी गयी. स्कूली बसों की नियमित जांच होगी. साथ ही स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर भी लगाया जाना सुनश्चित करने के लिए कहा गया है. शराब पीकर या नशा की हालत में गाड़ी चलाने वालों, तेज गति से वाहन चलाने वालों अौर ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिये गये. इसके अलावा सड़क दुर्घटना वाली जगहों पर लगाने के लिए संबल स्ट्रीप, साइन एज, व्रेथ एनलाइजर आदि जो जरूरी हो, उसका प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है.
ब्लैक स्पॉट तय करने के नियम. किसी सड़क की 500 मीटर की लंबाई में विगत तीन वर्षों के दौरान पांच या इससे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं तो वह जगह ब्लैक स्पॉट माना जाता है. या किसी सड़क पर 500 मीटर के दायरे में तीन वर्षों के दौरान एक ही दुर्घटना में दस या इससे अधिक लोगों की जान गयी है तो वह जगह भी ब्लैक स्पॉट माना जायेगा.
ये मौजूद थे
वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में एडीजी आरके मल्लिक, जिले के ग्रामीण एसपी शैलेन्द्र वर्णवाल, एडीसी सुनील कुमार, ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय,पथ निर्माण विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह, एमवीआइ अवधेश कुमार सिंह और टाटा स्टील के रोड डिवीजन के प्रतिनिधि शामिल थे.

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