पीछा व ताक-झांक करने पर भी मिलेगी सजा

जमशेदपुर: अपर लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अब नये कानून के तहत लड़की का पीछा करनेवाले व घर में ताक-झांक करनेवालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी. पीड़िता की पहचान उजागर किये बगैर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्री पांडेय एसएनटीआइ सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:41 PM

जमशेदपुर: अपर लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अब नये कानून के तहत लड़की का पीछा करनेवाले व घर में ताक-झांक करनेवालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी. पीड़िता की पहचान उजागर किये बगैर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्री पांडेय एसएनटीआइ सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. जुबिनाइल एक्ट के बारे में श्री पांडेय ने कहा कि इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सामान्य आरोपी की तरह व्यवहार नहीं किया जाये.

लोक अभियोजक जय प्रकाश ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में गांजा का व्यापार करने वालों पर ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि व्यापार में जो लोग मदद करते हैं, उन पर भी कानून का शिकंजा चलेगा. उन्हें भी दंडित किया जायेगा.

डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने थाना में सामान्य काम को और कैसे दुरुस्त किया जाये, के बारे में जानकारी दी. कार्यशाला का शाम पांच बजे एसएसपी रिचर्ड लकड़ा ने समापन किया. इस मौके पर जिला के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे.

तीन दिनों में कोर्ट देगा आदेश
घरेलू हिंसा कानून : एपीपी आरके शुक्ला ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत यदि पति-पत्नी का कोई भी विवाद थाना में जाता है, तो सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उसके बाद संरक्षण पदाधिकारी द्वारा कोर्ट को रिपोर्ट (फॉर्म भरकर) भेजी जायेगी. रिपोर्ट मिलने के तीन दिनों के बाद कोर्ट आदेश जारी करेगा. कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद पत्नी को मासिक खर्च तथा रहने का भत्ता पति को देना होगा.

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