डेढ़ साल से जांच रिपोर्ट दबाए हुए है राजस्व विभाग
जमशेदपुर : कोल्हान आयुक्त अरुण, तत्कालीन उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल, एडीसी सुनील कुमार, राजस्व विभाग के उप सचिव अरुण वाल्टर सांगा, जिला लेखा पदाधिकारी धनंजय उरांव की जांच टीम ने 21 मई 2015 को 59 सब लीज की 909 पेज की जांच रिपोर्ट अौर 16 वोेल्यूम में 3382 पेज के एनेक्सचर के साथ जांच रिपोर्ट […]
जमशेदपुर : कोल्हान आयुक्त अरुण, तत्कालीन उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल, एडीसी सुनील कुमार, राजस्व विभाग के उप सचिव अरुण वाल्टर सांगा, जिला लेखा पदाधिकारी धनंजय उरांव की जांच टीम ने 21 मई 2015 को 59 सब लीज की 909 पेज की जांच रिपोर्ट अौर 16 वोेल्यूम में 3382 पेज के एनेक्सचर के साथ जांच रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी थी. जांच रिपोर्ट में सब लीज आवंटन में खामियां ही खामियां बताया गया था अौर तय कानून का पालन नहीं करने पर इसे सब लीज मानने से इनकार करते हुए भूमि आवंटी माना था. जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि 482 एकड़ जमीन बिना नियम-कानून का पालन किये लीज समझौता का उल्लंघन कर काफी कम राशि में प्रभावशाली लोगों को दिये गये हैं.
स्वीकृतादेश का उल्लंघन के कारण नियमानुसार रजिस्ट्री नहीं कराने वाले 53 सब लीज स्वत: रद्द
ट्रांसफर अॉफ प्रापर्टी एक्ट 1882 की धारा 107 के अनुसार एक वर्ष से ज्यादा का एग्रीमेंट या सब लीज की रजिस्ट्री अनिवार्य है, 53 सब लीजी ने नहीं करायी है रजिस्ट्री
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार जमीन का न्यूनतम बाजार मूल्य के अनुसार देय स्टांप एवं शुल्क जमा कर रजिस्ट्री करनी है, लेकिन सब लीज में सौ से पांच सौ रुपये के स्टांप पर एगग्रीमेंट किया गया जिससे 1.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
लीज एग्रीमेंट 2005 के अनुसार शिड्यूल इ की जमीन आवंटित करनी है, लेकिन टाटा स्टील ने ए, बी, सी अौर डी शिड्यूल की जमीन आवंटित की जो लीज शर्तों का उल्लंघन है