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ऑनर कीलिंग: बदनामी के डर से पिता ने पुत्री का गला दबाया, पढें क्या है पूरा मामला

घाटशिला: छह मार्च 2017 को सातवीं की छात्रा रेणु बाला सीट (14) की बाथरूम में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला ऑनर कीलिंग का निकला. पुलिस ने मामले का खुलासा घटना के 36 दिन बाद किया है. स्कूल के एक छात्र संग प्रेम में होने कारण पिता ने अपनी पुत्री रेणु की गला दबाकर हत्या […]

घाटशिला: छह मार्च 2017 को सातवीं की छात्रा रेणु बाला सीट (14) की बाथरूम में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला ऑनर कीलिंग का निकला. पुलिस ने मामले का खुलासा घटना के 36 दिन बाद किया है. स्कूल के एक छात्र संग प्रेम में होने कारण पिता ने अपनी पुत्री रेणु की गला दबाकर हत्या की. आरोपी पिता शंभु सीट ने बदनामी के कारण घटना को अंजाम दिया. इसकी जानकारी सोमवार को घाटशिला थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने दी.
कक्षा में एक लड़के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बुआ ने देखा था : ग्रामीण एसपी ने बताया कि रेणु नूतनडीह में अपनी बुआ के साथ रहती थी. वह नूतनडीह मध्य विद्यालय में पढ़ती थी. इस स्कूल में रेणु की बुआ संयोजिका है.

बुआ ने एक दिन रेणु को कक्षा में एक छात्र के साथ अकेले आपत्तिजनक स्थिति में बात करते देखा. उन्होंने इसकी जानकारी रेणु के पिता सह अपने भाई शंभु सीट की दी. इसके बाद शंभु ने अपनी पुत्री को अपने गांव पावड़ा घाट (घाटशिला) स्थित घर बुला लिया. दूसरे दिन सुबह रेणु नहाने के लिए बाथरूम जा रही थी. शंभु ने मौका देखकर बाथरूम में प्रवेश किया और पीछे से रेणु की गला दबा कर हत्या कर दी. उसकी मौत के बाद वह वहां से निकलकर गोपालपुर चला गया था.

पोस्टमार्टम के पूर्व दाह संस्कार की थी योजना

ग्रामीण एसपी ने बताया कि रेणु की मौत बाथरूम में हो गयी थी, लेकिन उसे इलाज के लिए पड़ोसी सुवर्णरेखा नर्सिंग होम ले गये. यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव घर लाया गया. शव का पोस्टमार्टम के पूर्व दाह संस्कार की योजना बन रही थी. लेकिन पावड़ा के मुखिया बैजू मुर्मू ने थाने में आवेदन दे दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि रेणु की पीछे से गला दबा कर हत्या की गयी. गाल के दोनों तरफ दबने के निशान हैं. इस संबंध में पूर्व में पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया था. केस सोमवार को हत्या में तब्दील हो गया. इस मामले के अनुसंधानकर्ता एएसआइ रमेश महतो के बयान पर थाना में कांड संख्या 27/17, दिनांक 9 अप्रैल 2017, भादवि की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज हुआ है.

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